Prayagraj News. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर ईवीएम के प्रयोग की अधिकारियों की ट्रेनिंग को ऑनलाइन कराने के संबध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दाखिल याचिका को खारिज कर दी. दयालबाग शिक्षण संस्थान की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने सुनवाई की.
याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि EVM से संबंधित ट्रेनिंग के लिए उपस्थित होना आवश्यक है. यह ट्रेनिंग ऑनलाइन नहीं दी जा सकती. सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने हस्तक्षेप से इंकार कर दिया. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने इस संबंध में चुनाव आयोग से सवाल पूछा था, कि क्या कोविड के संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है?
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चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि EVM की ट्रेनिंग कोविड प्रोटोकॉल के तहत दी जा रही है. इसके लिए पूर्व में सभी तैयारी की गई है. जांच लिए डॉक्टर को टीम भी लगाई गई है. किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल जांच कराई जाएगी. उन्होंने बताया की जो लोग 23 और 24 जनवरी को ट्रेनिंग नहीं ले सके वह 29 जनवरी को ट्रेनिंग ले सकते है. 324 में से 144 लोगों को 23 व 24 और शेष लोगो को 29 जनवरी को बुलाया गया है. वहीं याची का कहना था की इस संख्या में जाने से लोग संक्रमित हो सकते है.
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रिपोर्ट- एस के इलाहाबादी, प्रयागराज