20 अगस्त तक जारी होगा लाइसेंस
12 अगस्त को ई-लॉटरी के परिणाम का प्रकाशन किया जायेगा. इसके बाद 20 अगस्त तक खुदरा उत्पाद दुकानों को लाइसेंस जारी कर दिये जायेंगे. इस दौरान राज्य के सभी जिलों में झारखंड स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम खोल कर कर्मियों का पदस्थापन किया जायेगा. 28 अगस्त तक खुदरा दुकानों के लाइसेंस को जेएसबीसीएल वॉलेट से जोड़ कर 1 सितंबर तक सभी खुदरा उत्पाद दुकानों को क्रियाशील बना दिया जायेगा.
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फिलहाल जेएसबीसीएल करेगा शराब दुकानों का संचालन
नयी उत्पाद नीति लागू होने के साथ ही खुदरा शराब बिक्री को लेकर पूर्व में जारी सभी आदेश निरस्त हो जायेंगे. मालूम हो राज्य में नयी उत्पाद नीति को मई में ही कैबिनेट से स्वीकृति मिल गयी थी. प्लेसमेंट एजेंसी को 30 जून तक खुदरा शराब बिक्री के लिए अवधि विस्तार दिया गया था. अब दुकानों के ऑडिट के बाद नयी उत्पाद नीति लागू होने तक जेएसबीसीएल की देखरेख में खुदरा शराब दुकानों का संचालन किया जायेगा.
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