सिम खरीदने के नियमों में 1 जनवरी से होंगे बड़े बदलाव, जानें क्या होगा नया

Sim Card New Rules: सिम कार्ड खरीदने वालों को बता दें 1 जनवरी से सिम कार्ड खरीदने के नियमों में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं. बायर्स को अब सिम खरीदने से पहले कई नियमों का सामना करना पड़ेगा. चलिए जानते हैं आखिर ये बदलाव हैं क्या और लागू किस तरह से किये जाएंगे.

By Saurabh Poddar | December 6, 2023 12:02 PM
an image

New Sim Card Buying Rules From January 1: अगर आप एक नया सिम कार्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो बता दें 1 जनवरी 2024 से सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव होने वाले हैं. बता दें अगले साल से नये सिम कार्ड खरीदने पर डिजिटल KYC करवानी होगी. बता दें फिलहाल सिम खरीदने के लिए डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने की जरुरत होती है. यह प्रोसेस काफी महंगा और टाइम टेकिंग था.

DoT ने जारी किये आदेश: आपकी जानकारी के लिए बता दें टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है. सामने आयी जानकारी के मुताबिक़ 1 जनवरी के बाद से नया सिम कार्ड खरीदने पर कस्टमर को सिर्फ e-KYC करवाने की जरुरत होगी.

क्या है मकसद: इस नियम को लागू करने के पीछे सरकार का मकसद सिम कार्ड के फ्रॉड को रोकना है. नये नियम लागू होने के बाद पेपर बेस्ड KYC को समाप्त करने के बाद सभी टेलीकॉम कंपनियों के होने वाले खर्च में भी कमी आएगी.

नियम लागू करने में हुई देरी: आपकी जानकारी के लिए बता दें सरकार ने इस ने इन नियमों को लागू करने की घोषणा अगस्त के महीने में ही कर्त दी थी. लेकिन, इसे लागू करने में लगातार देरी होती रही. अब नए नियमों के तहत सिम कार्ड वेंडर्स की वेरिफिकेशन करानी भी जरुरी होगी.

ग्राहकों के साथ हो रहे फ्रॉड: आपकी जानकारी जे लिए बता दें हाल ही के दिनों में लोगों के साथ हो रहे साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. जिस कारण से लोगों को मेहनत की कमाई गंवानी पड़ रही है. सरकार साइबर फ्रॉड और सिम स्वैपिंग जैसी घटनाओं को रोकना चाहती.

70 लाख नंबर किये बंद: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने हाल ही में 70 लाख ऐसे मोबाइल नंबर्स को बंद किया है. इन सबका संबंध साइबर फ्रॉड और गैर कानूनन ट्रांजैक्शन से था.

सिम एजेंट्स को भी करना होगा रजिस्ट्रेशन: नये नियमों के तहत सरकार ने सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर्स और पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है. रजिस्ट्रेशन के लिए सभी टेलीकॉम डीलर्स और एजेंट्स को 12 महीनों का समय भी दिया जाएगा.

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें
होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version