Prayagraj News: उत्तर प्रदेश में नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में बड़ा फैसला आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को इस प्रकरण से संबंधित 12 मामलों में मुख्य संदिग्ध सुरिंदर कोली को बरी कर दिया. सभी 12 मामलों में उसे ट्रायल कोर्ट से मौत की सजा सुनाई गई थी. इसके साथ ही एक अन्य संदिग्ध मोनिंदर सिंह पंढेर को भी उच्च न्यायालय ने उन दो मामलों में बरी कर दिया है, जिनमें उसे ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी. कोर्ट में लंबी बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. सोमवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. सुरेंद्र कोली को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके साथ ही कोठी डी- 5 के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है. न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर व सुरिंदर कोली को फांसी की सजा के खिलाफ अपीलों पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था. फांसी की सजा के खिलाफ दोनों हाईकोर्ट में अपील दायर की है. विभिन्न खंडपीठों ने 134 दिन की लंबी सुनवाई की. कोली पर आरोप है कि वह पंढेर कोठी का केयरटेकर था और लड़कियों को लालच देकर कोठी में लाता था. निठारी गांव की कई लड़कियां गायब हो गई. वह उनसे दुष्कर्म कर हत्या कर देता था. शव के टुकड़े कर बाहर फेंक आता था.
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