Odisha Crime News: सुंदरगढ़ की एक अदालत ने एक कॉलेज छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में प्रेमी समेत चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कैद की सजा सुनायी है. साथ ही उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया है. वहीं पीड़िता को सात लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश कानून सेवा प्राधिकरण को दिया गया है. मंगलवार को सुंदरगढ़ अतिरिक्त दाैरा जज राजेश दाश ने यह सजा सुनाई है. गौरतलब है कि एक कॉलेज छात्रा को सदर थाना अंतर्गत बराहमाल सुनाजोर के ललिंद्र ओराम से प्रेम था. 26 जून, 2019 को यह छात्रा सुंदरगढ़ बस स्टैंड में बस का इंतजार कर रही थी. तभी ललिंद्र ओराम वहां पहुंचा. बाइक पर लिफ्ट देकर एक जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं अपने दोस्ताें को भी बुला लिया. जिससे उसके दोस्त रंजीत ओराम, किशोर एक्का व महेंद्र ओराम ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. पीड़िता ने 19 जुलाई, 2019 को सदर थाना में शिकायत दर्ज करायी थी. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट चालान किया था.
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