बरेली : उत्तर प्रदेश के बरेली के क्योलड़िया थाना क्षेत्र के शिव मंदिर के महंत बाबा रामदास की हत्या के आरोपी को मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.उनकी हत्या 16 महीने पहले पिछले वर्ष जुलाई में हुई थी.उस वक्त क्योलड़िया थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह सिरोही ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.हालांकि, पुलिस बीमारी से मौत मान रही थी.पुलिस ने जांच के बाद आरोपी जयपाल उर्फ पलुआ को जेल भेजा गया था.हाफिजगंज थाना क्षेत्र के देशनगर गांव निवासी जयपाल उर्फ पलुआ से पूछताछ की गई.आरोपी ने हत्या की बात कुबूल की.इस मामले में क्योलड़िया थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव निवासी अरुण गिरी ने अपराध संख्या 256/2022 दर्ज कराई गई थी.इसमें धारा 302, 323, 34, 420, 504, और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की.अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 14 में सुनवाई हुई.पुलिस ने प्रभावी पैरवी की.इसके बाद मंगलवार को मुकदमें की सुनवाई करने वाले न्यायधीश ने धारा 302, और 34 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई.इसके साथ ही 10 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है.सजा सुनने के बाद आरोपी कोर्ट में ही फूट फूट कर रोने लगा.
संबंधित खबर
और खबरें