मुकदमे की लागत के रूप में 5,000 रुपये का लगाया जुर्माना
कंपनी ने बताया कि जिला उपभोक्ता विवाद निपटान मंच (द्वितीय) जोधपुर ने जोमैटो और रेस्तरां भागीदार मैकडॉनल्ड्स पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उल्लंघन को लेकर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही मुकदमे की लागत के रूप में 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. मैकडॉनल्ड्स के जरिए इस ऑर्डर की डिलिवरी की गयी थी.
ऑर्डर की गलत डिलीवरी और गुणवत्ता के लिए रेस्तरां भागीदार जिम्मेदार
उपभोक्ता अदालत ने कहा कि मौद्रिक जुर्माना और मुकदमे की लागत जोमैटो और मैकडॉनल्ड्स को संयुक्त रूप से अदा करना है. जोमैटो ने कहा कि वह वकीलों की सलाह पर आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में है. कंपनी ने कहा, मौजूदा मामला शाकाहारी खाना के स्थान पर मांसाहारी भोजन की कथित रूप से गलत डिलीवरी से संबंधित है. जोमैटो के अनुसार ग्राहकों और कंपनी के बीच संबंधों को तय करने वाली जो सेवा शर्तें हैं, उसमें साफ है कि वह (जोमैटो) केवल खाने के सामान की बिक्री के लिए एक सुविधा प्रदान करने वाला मंच है. सेवा में किसी भी कमी, ऑर्डर की गलत डिलीवरी और गुणवत्ता के लिए रेस्तरां भागीदार जिम्मेदार है.