सुप्रीम कोर्ट ने दबाव वाले दूरसंचार क्षेत्र को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का बकाया चुकाने से राहत देने के केंद्र के 15 सितंबर, 2021 के फैसले को रद्द करने की अपील करने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि ये सभी नीतिगत मामले हैं और इसपर विशेषज्ञों की राय के आधार पर निर्णय लेना चाहिए है. समायोजित सकल राजस्व से संबंधित बकाया के 93,520 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए जूझ रही दूरसंचार कंपनियों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर, 2020 को उन्हें बकाया राशि चुकाने के लिए 10 साल का वक्त दिया था.
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