लगेगा एक हजार रुपये का जुर्माना
आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि जुर्माने से बचने के लिए वाहन चालक तो सीट बेल्ट लगा लेता है, लेकिन गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठनेवाले लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते. अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो संभल जाइए क्योंकि अब रियर सीट बेल्ट (Rear Seat Belt) न पहनने पर भी जुर्माना देना होगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने सड़क सुरक्षा के प्रयासों को तेज करते हुए बुधवार को एक अभियान की शुरुआत की. इसके तहत गाड़ी में पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. नियमों का उल्लंघन करने पर शख्स पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.
Also Read: Cyrus Mistry की जान 70 लाख की Mercedes कार भी नहीं बचा पाई, जानें इसकी कीमत और फीचर्स के डीटेल्स
रोड एक्सीडेंट्स में पिछले साल 1900 की मौत
सड़क सुरक्षा नियमों के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार अभियान चला रही है. पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिये लोगों से सीट बेल्ट पहनने और तेज गति में गाड़ी न चलाने की अपील की थी. आधिकारिक आंकड़ों की मानें, तो पिछले साल दिल्ली में वाहन चालकों या यात्रियों की लापरवाही से हुई सड़क दुर्घटनाओं में 1900 से अधिक लोगों की मौत हुई थी.