बिहार में वोट डालना है तो 26 जुलाई से पहले निपटा लें ये जरुरी दस्तावेज का काम, नहीं तो वोटर लिस्ट से हट जाएगा आपका नाम

Bihar Election 2025 : बिहार में मतदाता सूची से नाम न कटे, इसके लिए 26 जुलाई तक दस्तावेज़ सत्यापन कराना ज़रूरी है. निर्वाचन आयोग ने घर-घर जाकर सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है. बिना मान्य दस्तावेज़ के मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है.

By Anshuman Parashar | July 1, 2025 11:40 AM
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Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत की है. इस अभियान के तहत यदि कोई मतदाता निर्धारित दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराता, तो उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जा सकता है. दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 26 जुलाई निर्धारित की गई है. पटना जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने इस कार्यक्रम को लेकर अहम जानकारी दी है.

BLO आपके दरवाज़े तक आएंगे दस्तावेज़ तैयार रखें

पटना समेत बिहार के सभी जिलों में हज़ारों बीएलओ (BLO) घर-घर जाकर लोगों से फॉर्म भरवाएंगे और तय दस्तावेज़ लेंगे. यह प्रक्रिया विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची को स्वच्छ और अपडेटेड बनाने के लिए चल रही है.

DM ने कहा “इस बार लिस्ट में नाम तभी रहेगा जब कागज़ पूरे होंगे”

पटना के डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना दस्तावेज़ सत्यापन के नाम लिस्ट में नहीं रहेगा. उन्होंने यह भी बताया कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड या मनरेगा कार्ड जैसी चीजें इस प्रक्रिया में मान्य नहीं होंगी.

मतदाता सूची से हट सकते हैं ये लोग

  • जो वर्षों से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं
  • जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन नाम अब भी लिस्ट में है
  • जिनके दस्तावेज़ अपूर्ण या फर्जी पाए जाएंगे

ये दस्तावेज़ दिखाइए, तभी मान्यता मिलेगी

  • सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का ID
  • बैंक/LIC/डाकघर का 1987 से पहले का दस्तावेज़
  • जन्म प्रमाण पत्र (सरकारी)
  • मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी की मार्कशीट
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • जाति या वन अधिकार प्रमाण पत्र
  • सरकारी मकान या ज़मीन का एलॉटमेंट लेटर
  • राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से संबंधित दस्तावेज़

ऑनलाइन भी कर सकते हैं अपलोड फॉर्म-6 बना सहारा

अगर BLO तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in या ECI Net App से भी फॉर्म भरकर दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं. दोनों ही विकल्पों को आयोग ने वैध माना है.
पटना ज़िले में 50 लाख 31 हज़ार से अधिक वोटर हैं, और प्रशासन चाहता है कि इनमें से हर नाम दस्तावेज़ों के आधार पर जांचा-परखा हो. यही कारण है कि BLO की टीम सुबह-शाम गांव-मोहल्लों में दस्तावेज़ मांग रही है.

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