Bihar Election: इस बार वोट देने के लिए वोटर्स को पहले ही जमा करने होंगे ये सर्टिफिकेट… जानिए चुनाव आयोग की नई प्लानिंग

Bihar Election: बिहार में साल के अंत तक विधानसभा का चुनाव होना है, जिसकी तैयारी में चुनाव आयोग जुटा हुआ है. इस बीच खबर है कि, वोटर्स को इस बार वोट देने के लिए पहले ही कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे. ताकि सभी त्रुटियों को सुधारा जा सके.

By Preeti Dayal | June 26, 2025 10:04 AM
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Bihar Election: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग की ओर से तैयारियां तेज हो गई है. शांतिपूर्ण और सही तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा सके, उसे लेकर तमाम प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है. इस बीच बिहार के वोटर्स के लिए बड़ी खबर आ गई है. दरअसल, चुनाव आयोग की ओर से यह फैसला लिया गया है कि, वोटर्स के आईडी कार्ड को सुधारने के लिए एक विशेष जांच प्रक्रिया अपनाई जाएगी. ताकि वोटर लिस्ट में जा रही सभी त्रुटियों को सुधारा जा सके. इसके लिए वोटर्स को पहले ही कुछ सर्टिफिकेट जमा करने होंगे.

वोटर्स को जमा करना पड़ेगा ये सर्टिफिकेट…

जानकारी के मुताबिक, 2003 में मतदाता सूची में शामिल नहीं होने वाले सभी मौजूदा मतदाताओं को फिर से अपनी पात्रता साबित करनी पड़ेगी और इसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट जमा करने पड़ेंगे. इसके साथ ही 1 जुलाई, 1987 और 2 दिसंबर, 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं के लिए माता या पिता की जन्म तिथि और या जन्म स्थान का प्रमाण आवश्यक होगा. इसके अलावा 2 दिसंबर, 2004 के बाद जन्मे वोटर्स को भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा.

इस नियम के तहत लिया गया फैसला

दरअसल, चुनाव आयोग की माने तो, इन कैटेगरी को नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुरूप तैयार किया गया है. चुनाव आयोग की ओर से साफ यह कहा गया है कि, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का निर्देश देने का अधिकार है, जिसमें ‘नए सिरे से मतदाता सूचियों की तैयारी करना भी शामिल है.’ इस तरह से देखा जाए तो, चुनाव के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उसे देखते हुए पहले ही तमाम तरह की तैयरियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

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