2 अगस्त से 1 सितंबर तक दर्ज की जाएगी आपत्ति
यदि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि है या किसी मतदाता का नाम नहीं जुड़ा है, तो 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक दावा और आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी. निर्वाचन विभाग के अनुसार, सभी जिलों के डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने संबंधित ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ को सूची सौंप दी है. वहीं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी इसकी प्रति उपलब्ध कराई गई है.
कैसे देखें ऑनलाइन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
- मतदाता आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04 पर जाकर ये कदम अपनाएं
- अपने जिले और विधानसभा क्षेत्र का चयन करें
- Roll Type में SIR Draft 2025 चुनें
- कैप्चा दर्ज करें
- अपने बूथ की भाग संख्या (Part No.) चुनें
- PDF डाउनलोड करें और नाम की जांच करें
बीएलओ के पास भी सूची उपलब्ध
यदि कोई मतदाता ऑनलाइन नाम नहीं देख पा रहा है तो वह अपने क्षेत्र के बीएलओ (Booth Level Officer) से संपर्क कर सकता है. बीएलओ के पास भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की हार्डकॉपी मौजूद है.
विशेष कैंपों में मिलेगा मौका
2 अगस्त से 1 सितंबर के बीच विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे, जहां मतदाता फॉर्म-6, 6A, 7, 8 के माध्यम से नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन का आवेदन दे सकते हैं. ये कैंप प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय और नगर निकायों में लगाए जाएंगे.
बिहार निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को दिया निर्देश
बिहार निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि संशोधित सूची में किसी भी मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया या जोड़ा न जाए, साथ ही आधार जैसे दस्तावेजों को पहचान के रूप में जरूर शामिल किया जाए.
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