अब 20 जुलार्इ तक बैंक आैर डाकघर रिजर्व बैंक में जमा करा सकेंगे 500 व 1000 रुपये के पुराने नोट

नयी दिल्ली: सरकार ने बैंकों और डाकघरों को चलन से बाहर किये गये 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को 20 जुलाई तक भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कराने की अनुमति दे दी है. यह दूसरा मौका है, जब केंद्र सरकार ने बैंकों, डाकघरों और सहकारी बैंकों को बेकार हो चुके नोटों को रिजर्व […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 21, 2017 2:59 PM
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नयी दिल्ली: सरकार ने बैंकों और डाकघरों को चलन से बाहर किये गये 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को 20 जुलाई तक भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कराने की अनुमति दे दी है. यह दूसरा मौका है, जब केंद्र सरकार ने बैंकों, डाकघरों और सहकारी बैंकों को बेकार हो चुके नोटों को रिजर्व बैंक में जमा कराने का समय दिया है. इससे पहले यह अवसर 31 दिसंबर तक के लिए दिया गया था. यह नोटबंदी के बाद 50 दिन की अवधि समाप्त होने के एक दिन बाद तक का समय था.

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