पिछले दिनों सरकार की ओर से एक घोषणाआयी कि 11 लाख 44 हजार पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिये गये हैं. इसके साथ ही कई हजार फर्जी पैन कार्ड की भी पहचान की गयी है.
वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा संसद को दी गयी सूचनाके अनुसार 11 लाख से अधिक पैन कार्ड या तो बंद कर दिये गये हैं या निष्क्रिय कर दिये गये हैं. ऐसा उन मामलों में किया गया है, जहां किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड आवंटित कर दिये गये थे.
ऐसे में हो सकता है कि आपका पैन कार्ड भी बंद कर दिया गया हो. इसलिए आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपका पैन एक्टिव है या नहीं. यह जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2017 है.
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आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर अपने पैन कार्ड की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं-
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जायें.
- यहां Know Your Pan टैब ढूंढकर क्लिक करें.
- अगले पन्ने पर अपने डीटेल्स भरें. आपको नाम, स्टेटस, जन्मदिन और फोन नंबर डालें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- मोबाइल नंबर वही होना चाहिए, जिसे आपने पैन कार्ड फॉर्म में दिया था. यूजर वेरिफिकेशन के लिए इसी नंबर पर ओटीपी भेजी जायेगी.
- कुछ मामलों में इनमक टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ‘There are multiple records for this query. Please provide additional information’ नोटिफिकेशन आता है. ऐसा हो तो फिर से डीटेल डालें और फिर से सबमिट करें.
- अब रिमार्क्स का पेज आयेगा. इसमें आप देख सकते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव.
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