आधार-पैन कार्ड लिंक करने को लेकर सरकार ने दी बड़ी राहत, जानें कब तक बढ़ गयी है डेट

नयी दिल्ली : सरकार ने लोगों को अपने आयकर पैन को आधार संख्या से जोड़ने के लिए दी गयी समय सीमा शुक्रवार को तीन महीने और बढ़ा कर 31 मार्च 2018 कर दी. यह समय सीमा तीसरी बार बढ़ायी गयी है. केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय को पहले ही कह चुकी है कि वह विभिन्न सेवाओं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 8, 2017 2:33 PM
an image

नयी दिल्ली : सरकार ने लोगों को अपने आयकर पैन को आधार संख्या से जोड़ने के लिए दी गयी समय सीमा शुक्रवार को तीन महीने और बढ़ा कर 31 मार्च 2018 कर दी. यह समय सीमा तीसरी बार बढ़ायी गयी है. केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय को पहले ही कह चुकी है कि वह विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च तक करने के लिए तैयार है.

वित्त मंत्रालय ने कहा, कि हमारी जानकारी में आया है कि कुछ करदाताओं ने अभी तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा है. इसी वजह से पैन को आधार से जोडने की प्रक्रिया की तिथि को आगे बढाकर 31 मार्च 2018 करने का फैसला किया गया है. इस नवंबर तक 33 करोड पैन धारकों में से 13.28 करोड लोगों ने अपने पैन को अपनी 12 अंकों वाली डिजिटल और जैविक पहचान आधारित आधार संख्या से जोड़ दिया था. इस साल, सरकार ने आयकर दाखिल करने के साथ नये पैन नंबर प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य घोषित कर दिया है.

आयकर कानून की धारा 139 एए (2) के तहत हर व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन है और वह आधार पहचान पत्र प्राप्त करने का पा पात्र है, उसे अपनी आधार संख्या की जानकारी कर अधिकारियों को देनी जरुरी है.

उल्लेखनीय है कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार ने पैन को आधार के साथ जोड़ने की तारीख को अगस्त में चार महीने आगे बढाकर 31 दिसंबर 2017 किया था. न्यायालय आधार को अनिवार्य बनाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. सरकार ने पैन समेत कई कल्याणाकारी योजनाओं और सेवाओं को आधार से जोडना अनिवार्य किया है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें

Business

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version