GST परिषद की आज दिल्ली में होगी बैठक, वित्तमंत्री अरुण जेटली करेंगे अध्यक्षता

नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में शनिवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 26वीं बैठक नयी दिल्ली में आयोजित की जायेगी. संभावना जाहिर की जा रही है कि शनिवार को जीएसटी परिषद की होने वाली बैठक में सरलीकृत बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-3 बी भरने के लिए समयसीमा तीन महीने यानी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 10, 2018 8:02 AM
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नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में शनिवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 26वीं बैठक नयी दिल्ली में आयोजित की जायेगी. संभावना जाहिर की जा रही है कि शनिवार को जीएसटी परिषद की होने वाली बैठक में सरलीकृत बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-3 बी भरने के लिए समयसीमा तीन महीने यानी जून तक बढ़ायी जा सकती है.

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इसके साथ ही, इस बैठक में जीएसटी के तहत पंजीकृत कंपनियों के लिए सरल रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को अंतिम रूप दे सकती है. परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं. एक अधिकारी ने कहा कि परिषद अगर सहमत होती है, तो नयी रिटर्न फाइलिंग प्रणाली को लागू होने में तीन महीने का समय लग सकता है. तब तक जीएसटी-3 बी जारी रह सकता है.

जीएसटी लागू होने के साथ सरल बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-3 बी जुलाई में पेश किया गया था. इसका मकसद कंपनियों को जीएसटी क्रियान्वयन के शुरुआती महीनों में रिर्टन फाइल करने को आसान बनाना था. इसके बाद अंतिम रिटर्न जीएसटीआर-1, 2 और 3 लागू किया गया. कंपनियों को अंतिम रिटर्न भरते समय बिलों के मिलान में कठिनाई के साथ जीएसटीएन प्रणाली में जटिलता को देखते हुए जीएसटी परिषद ने पिछले साल नवंबर में जीएसटीआर-3 बी भरने का समय बढ़ाकर मार्च, 2018 तक कर दिया और खरीद रिटर्न जीएसटी-2 और अंतिम रिटर्न 3 के उपयोग को छोड़ दिया.

अधिकारी ने कहा कि जीएसटी-3 बी फाइलिंग व्यवस्था स्थिर हो गयी है और कंपनियां इसको लेकर सहज हैं. इसीलिए कंपनियां 3बी के जरिये तब तक कर का भुगतान कर सकती हैं, जब तक नयी रिटर्न फाइलिंग व्यवस्था नहीं आ जाती. शुरूआती जीएसटी-3 बी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि संबंधित महीने के अगले माह की 20 तारीख है.

जीएसटी परिषद ने जनवरी में बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अगुवाई वाले मंत्रियों के समूह को रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उपायों पर विचार करने को कहा, ताकि कंपनियां जीएसटी के अंतर्गत केवल एक फॉर्म भर सके. सरल रिटर्न फॉर्म को लेकर मंत्रियों के समूह की पिछले महीने बैठक हुई, लेकिन बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला.

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