जेपी एसोसिएट्स मकान खरीददारों के लिए 200 करोड़ जमा करे : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को 10 मई तक दो किश्तों में 200 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है. रीयल स्टेट कंपनी को छह अप्रैल तक 100 करोड़ रुपये जबकि बकाया 100 करोड़ रुपये 10 मई तक जमा करवाने को कहा है. उच्चतम न्यायालय ने जेएएल से कहा कि वह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 21, 2018 12:26 PM
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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को 10 मई तक दो किश्तों में 200 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है. रीयल स्टेट कंपनी को छह अप्रैल तक 100 करोड़ रुपये जबकि बकाया 100 करोड़ रुपये 10 मई तक जमा करवाने को कहा है. उच्चतम न्यायालय ने जेएएल से कहा कि वह रिफंड पाने के इच्छुक सभी मकान खरीददारों की परियोजना-दर-परियोजना चार्ट जमा करे, ताकि उन्हें आनुपातिक आधार पर धन वापस किया जा सके.

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