अब निजी क्षेत्र के कर्मी 20 लाख रुपये तक की टैक्स फ्री ग्रेच्युटी का लाभ ले सकेंगे, अधिसूचना जारी

नयी दिल्ली: सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये कर दी है. इस संबंध में गुुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी गयी. ग्रेच्युटी भुगतान कानून में बदलाव के बाद अधिसूचना जारी की गयी. इस संबंध में विधेयक पिछले दिनों संसद के दोनों सदनों में पारित किया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 30, 2018 10:58 AM
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नयी दिल्ली: सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये कर दी है. इस संबंध में गुुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी गयी. ग्रेच्युटी भुगतान कानून में बदलाव के बाद अधिसूचना जारी की गयी. इस संबंध में विधेयक पिछले दिनों संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था. इस संशोधित कानून में सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह सेवानिवृत्ति लाभ की सीमा कार्यकारी आदेश के जरिये नियत कर सकती है.

इस महीने संसद में पारित संशोधन विधेयक में सरकार को मातृत्व अवकाश की अवधि भी तय करने का अधिकार दिया गया है. इसके अनुसार केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों के मामले में मातृत्व अवकाश की अवधि 26 सप्ताह तय की है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों केलिए कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गयी है.

श्रमिक संगठन इस बदलाव को ग्रेच्युटी भुगतान कानून में शामिल करने की मांग करते रहे हैं. अबतक संगठित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक साल तक काम करने के बाद कर्मचारी सेवानिवृत्ति या नौकरी छोड़ने के समय कर मुक्त 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी का हकदार होते थे. कानून में संशोधन के बाद वे कर मुक्त 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी के हकदार होंगे. यह कानून उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्होंने कम-से-कम पांच साल निरंतर सेवा किसी प्रतिष्ठान में दी हो जहां10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं.

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