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दरअसल, डालमिया भारत ने बिनानी सीमेंट के लिए 6350 करोड़ रुपये का ऑफर दिया है. इसे बैंकों ने मान भी लिया था, लेकिन बाद में अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपना ऑफर बढ़ाकर 7266 करोड़ कर दिया था. इसके बाद सारा विवाद शुरू हुआ. हालांकि, एनसीएलटी ने बिनानी-अल्ट्राटेक के विवाद को अदालत के बाहर निपटाने की इजाजत दे दी है.
गौरतलब है कि बीते तीन अप्रैल को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय प्राधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज में डूबी बिनानी सीमेंट अधिग्रहण मामले में विवाद से जुड़े सभी पक्षों से मामले का सौहार्दपूर्ण हल निकालने का निर्देश दिया था. न्यायाधीश एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली अपीलीय न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने मामले में कानूनी लड़ाई में फंसे संबंधित पक्षों को मसले का निपटान सौहार्दपूर्ण तरीके से करने को कहा था. एनसीएलएटी ने कहा था कि हमने पक्षों को मामले के निपटान के लिए एक सहमति पर पहुंचने तथा निपटान की मंजूरी को लेकर उपयुक्त मंच से संपर्क करने का मौका दिया है.
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