नयी दिल्ली : दिल्ली हार्इकोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार व वोडाफोन के बीच जारी कानूनी लड़ाई में बुधवार को इस दूरसंचार कंपनी को नोटिस जारी किया. दरअसल, केंद्र सरकार ने इस मामले में अदालत की एकल पीठ के समक्ष सात मई के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है. इस आदेश में वोडाफोन की अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता प्रक्रिया के खिलाफ केंद्र की याचिका खारिज कर दी गयी थी. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल आैर न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने वोडाफोन को नोटिस जारी कर पांच जुलाई तक जवाब मांगा है. वोडाफोन ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अदालत में कहा कि अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता प्रक्रिया में मध्य जुलाई तक कुछ नहीं होगा. इस पर अदालत ने कोई और आदेश नहीं किया.
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