दिल्ली हाईकोर्ट ने वोडाफोन की अपील पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब, जानिये क्या है मामला…?

नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने दूरसंचार कंपनी वोडाफोन की एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है. वोडाफोन ने इस याचिका में उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट के पास कंपनी द्वारा भारत के खिलाफ शुरू की गयी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पर अपील की सुनवाई का अधिकार है. वोडाफोन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 5, 2018 8:24 PM
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नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने दूरसंचार कंपनी वोडाफोन की एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है. वोडाफोन ने इस याचिका में उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट के पास कंपनी द्वारा भारत के खिलाफ शुरू की गयी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पर अपील की सुनवाई का अधिकार है. वोडाफोन ने 11,000 करोड़ रुपये की कर मांग के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू की है.

इसे भी पढ़ें : अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के खिलाफ केंद्र की अपील पर वोडाफोन को दिल्ली हार्इकोर्ट से नोटिस

न्यायमूर्ति जी एस सिस्तानी तथा न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने वोडाफोन की ओर से दायर आपत्ति पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. वोडाफोन ने सरकार की एकल जज के सात मई के आदेश के खिलाफ लंबित अपील पर अपनी आपत्ति जतायी है.

सरकार ने एकल जज के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कंपनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू करने की उसकी अपील को खारिज करने को चुनौती दी गयी है. पीठ ने वोडाफोन की याचिका और केंद्र की अपील को 11 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.

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