नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने विदेशी मुद्रा विनियमन कानून (फेरा) के उल्लंघन से संबंधित मामले में गुरुवार को शराब कारोबारी विजय माल्या की बेंगलुरू स्थित संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया. प्रत्यर्पण निदेशालय (ईडी) के विशेष लोक अभियोजक एन. के. मट्टा और वकील संवेदना वर्मा द्वारा पहले का आदेश लागू करने के लिये और अधिक समय का अनुरोध किये जाने पर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने ये ताजा निर्देश दिये. बेंगलुरू पुलिस ने इससे पहले अदालत को सूचित किया था कि उसने माल्या से संबंधित 159 संपत्तियों की पहचान की है.
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