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प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इन संपत्तियों को कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी किया है. पिछले महीने एजेंसी ने मोदी और उसके परिवार के सदस्यों की 637 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी. इसमें न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क स्थित उनके दो अपार्टमेंट भी शामिल थे. एजेंसी सूत्रों ने बताया कि दुबई के अपने समकक्षों के साथ तालमेल करके इन संपत्तियों की कुर्की की कानूनी औपचारिकता पूरी करने के लिए ईडी को शीघ्र मुंबई की एक अदालत द्वारा जारी कई अनुरोध पत्र मिलेंगे.
उन्होंने बताया कि अनुरोध पत्र जारी होने के बाद भारत किसी आरोपी की विदेशी संपत्ति को कुर्क कर सकता है. मोदी इस साल की शुरूआत में देश का अब तक का सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी मामला सामने आने के बाद से फरार है और इंटरपोल ने उसकी गिरफ्तारी के लिए हाल में वारंट जारी किया था. वहीं, भारत ब्रिटेन से उसके प्रत्यर्पण का प्रयास कर रहा है, जहां आखिरी बार उसे देखा गया था.
एजेंसी ने अब तक देश में मोदी और उसके परिवार की 700 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है. उसने भगोड़ा हीरा कारोबारी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसने धन का शोधन किया और बैंकों की 6400 करोड़ रुपये से अधिक की रकम डमी विदेशी कंपनियों को भेजी. ये कंपनियां उसके और उसके परिवार के सदस्यों के नियंत्रण में थीं.
मोदी, उसके मामा मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ पीएनबी की शिकायत के बाद विभिन्न आपराधिक कानूनों के तहत जांच की जा रही है. पीएनबी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उन्होंने कुछ कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से बैंक को 13,000 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाया.
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