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न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने न्यायाधिकरण के पिछले सप्ताह के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी की 7,950.34 करोड़ रुपये की संशोधित बोली को मंजूरी देते हुए बिनानी सीमेंट के अधिग्रहण की अनुमति दी थी. पीठ ने कहा कि एनसीएलएटी का आदेश में किसी तरह की कमी नहीं है.
उल्लेखनीय है कि एनसीएलएटी ने बिनानी सीमेंट के लिए अल्ट्राटेक की समाधान योजना को मंजूरी दी थी और डालमिया भारत के राजपूताना प्रॉपर्टीज की समाधान योजना को भेदभावपूर्ण एवं असंतुलित करार देते हुए खारिज कर दिया था. शीर्ष अदालत का यह फैसला एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ राजपूताना प्रॉपर्टीज की याचिका पर आया है.
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