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इसके साथ ही, अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख आठ जनवरी तक प्रतिवादियों पर ई-कॉमर्स कंपनी की तरह या उस कंपनी से खुद को संबद्ध दिखाते हुए गतिविधियां और कारोबार करने पर रोक लगा दी. अदालत ने उन इकाइयों को नोटिस भी जारी किया है, जिन पर उसके ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने का आरोप है. इन इकाइयों को आठ जनवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है.
स्नैपडील का संचालन करने वाली मेसर्स जैसपर इंफोटेक प्रा लिमिटेड ने अपनी याचिका में फर्जी योजनाएं चलाने वाले और इसके लिए ब्रांड के नाम का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया है. याचिका में कहा गया है कि घोटालेबाज इकाइयां जनता का भरोसा जीतने के लिए उनकी वेबसाइट के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं और झूठे वादों का लालच देकर उनसे पैसा भुगतान करने को कह रही हैं.
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