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आदेश में कहा गया है कि यह समिति राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) के लिए दवाओं और स्वास्थ्य उत्पादों की कीमतों के संदर्भ में सिफारिशें देने का काम करेगी. आदेश में कहा गया है कि समिति किसी मामले की जांच या तो स्वत: संज्ञान लेते हुए करेगी या फिर औषध विभाग, एनपीपीए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सिफारिशों और आग्रह के आधार पर करेगी.
समिति के अन्य सदस्यों में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव, एनएलईएम के वाइस चेयरपर्सन, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक शामिल रहेंगे.
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