GST का फेरः अलीगढ़ में कचौड़ी दुकान पर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने मारा छापा
अलीगढ़: उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर खास्ते कचौड़ी के लिए प्रसिद्ध है. इसी शहर में एक दुकान है मुकेश कचौड़ी भंडार. यह दुकान आज देश भर में चर्चा में है. ऐसा इसलिए नहीं कि यहां की कचौड़ियां हैं स्वादिष्ट हैं बल्कि इसलिए क्योंकि यहां बीते दिनों जीएसटी विभाग ने छापेमारी की है. जी हां, आप […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | June 27, 2019 12:52 PM
अलीगढ़: उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर खास्ते कचौड़ी के लिए प्रसिद्ध है. इसी शहर में एक दुकान है मुकेश कचौड़ी भंडार. यह दुकान आज देश भर में चर्चा में है. ऐसा इसलिए नहीं कि यहां की कचौड़ियां हैं स्वादिष्ट हैं बल्कि इसलिए क्योंकि यहां बीते दिनों जीएसटी विभाग ने छापेमारी की है. जी हां, आप सही सुन रहे हैं. कचौड़ी की दुकान में जीएसटी का छापा. आयकर विभाग के मुताबिक, मुकेश कचौड़ी भंडार की सालाना कमाई 70 लाख से भी अधिक है और उसका अभी तक कोई जीएसटी खाता नहीं बना है.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, विभाग के कर्मियों ने पूरी तस्दीक के बाद ही छापेमारी की है. बताया जा रहा है कि विभाग के अधिकारी लगातार तीन दिन तक दुकान पर कचौड़ी खाने पहुंचे और इसी बहाने दुकान की रेकी की. उनके मुताबिक, इस कचौड़ी दुकान में हमेशा भीड़ लगी रहती है. खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती. इस पूरे मामले की जांच वाणिज्य कर विभाग कर रहा है. दरअसल कुछ दिन पहले किसी ने अलीगढ़ टैक्स विभाग में शिकायत की थी कि मुकेश कचौड़ी भंडार बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है. इसके बाद वाणिज्य कर विभाग की स्पेशल इनवेस्टीगेशन टीम ने जांच शुरू की.
टीम ने पहले पड़ताल की फिर 20 जून को 12 अधिकारियों के साथ छापेमारी की. दुकान पर छापा उसके सालाना टर्नओवर की वजह से मारा गया. डिप्टी कमिश्नर आरपीएस कौटनी के मुताबिक उन्होंने करीब चार बजे के दुकान पर छापा मारा, लेकिन उस वक्त भी 45 के करीब लोग दुकान पर मौजूद थे. छापेमारी के वक्त दुकान पर इतनी भी जगह नहीं थी कि दुकान के मालिक माखन लाल खड़े हो सके. इस दौरान ये पता चला कि दुकान का न तो टैक्स भरा जा रहा है. और न कारोबार का जीएसटी रजिस्ट्रेशन है. दुकानदार की सालाना आमदनी 60 लाख रुपए से ज्यादा है.
Aligarh: An outlet 'Mukesh Kachori Bhandar' has come under the radar of Commercial Tax department for not paying tax & not getting registered under the GST (Goods and Service Tax) Act. pic.twitter.com/q8r6sUA2rV
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