साल 2021 से नहीं बिकेंगे बिना हॉलमार्क के सोने के आभूषण, 15 जनवरी को जारी होगी अधिसूचना
नयी दिल्ली : केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि सरकार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के इरादे से स्वर्ण आभूषणों और कला कृतियों के लिए हॉलमार्क (गुणवत्ता की मुहर) की व्यवस्था 15 जनवरी से अनिवार्य करेगी.... उन्होंने कहा कि स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों पर हॉलमार्क अनिवार्य करने को लेकर उपभोक्ता मामलों […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | November 29, 2019 6:23 PM
नयी दिल्ली : केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि सरकार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के इरादे से स्वर्ण आभूषणों और कला कृतियों के लिए हॉलमार्क (गुणवत्ता की मुहर) की व्यवस्था 15 जनवरी से अनिवार्य करेगी.
Ram Vilas Paswan, Union Minister of Consumer Affairs, Food & Public Distribution: The government will issue a notification on January 15, 2020 to make hallmarking mandatory for gold jewellery and it will come into force one year later, that is from January 15, 2021. pic.twitter.com/RiL1jVGZ82
उन्होंने कहा कि स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों पर हॉलमार्क अनिवार्य करने को लेकर उपभोक्ता मामलों का विभाग 15 जनवरी, 2020 को इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा. हालांकि, जौहरियों को बिना हालमार्क वाले अपने पुराने माल को बेचने के लिए एक साल की मोहलत दी जायेगी.
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