इस संशोधन में कर योग्य आय की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें सब्सिडी, अनुदान, नकद प्रोत्साहन व ड्यूटी ड्राबैक को शामिल किया गया है. मंत्रालय ने बयान में कहा कि वित्त विधेयक, 2015 के प्रावधानों से एलपीजी और लोगों को मिलने वाले अन्य कल्याणकारी सब्सिडी लाभ प्रभावित नहीं होगें.
बयान में कहा गया है कि आमदनी की गणना व खुलासा मानदंड (आइसीडीएस) उन लोगों पर लागू होंगे जिनकी कर योग्य आय ‘कारोबार या पेशे के लाभ व प्राप्ति के तहत या अन्य स्रोतों से आती है और लेखे की मर्केंटाइल प्रणाली को अपनाया जाता है. सरकार सालाना आधार पर 14.2 किलोग्राम के 12 एलपीजी सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है.
यह सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे दी जाती है. इस महीने सब्सिडी अंतरण 198.18 रुपये प्रति सिलेंडर है. पिछले महीने यह 203.18 रुपये प्रति सिलेंडर था.
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