नयी दिल्ली: दूरसंचार नियामक ट्राइ ने आज दूरसंचार परिचालकों के लिए एक जनवरी 2016 से हर काल ड्राप के लिए उपभोक्ता को एक रुपये का भुगतान करना अनिवार्य बना दिया है.भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राइ) ने आज एक बयान में कहा कि दिन में सिर्फ तीन काल ड्राप के लिए क्षतिपूर्ति का यह भुगतान किया जाएगा.
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