7th Pay Commission-Budget 2021-22 : वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्र की मोदी सरकार देश के लाखों करदाताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी में जुटी हुई है. खबर है कि बजट में मोदी सरकार कोरोना से संक्रमित होने पर इलाज में हुए खर्च पर आयकर से छूट दे सकती है.
सूत्रों के हवाले से मीडिया में आ रही खबर के अनुसार, इस बार के बजट में उन करदाताओ के लिए ऐसी छूट की घोषणा की जा सकती है, जिनके पास कोई चिकित्सा बीमा नहीं है. सूत्रों का कहना है कि कोरोना के इलाज के लिए होने वाले खर्च पर करदाताओं को आयकर की धारा 80डीडीबी के तहत छूट दी जा सकती है.
सूत्रों के हवाले से सीएनबीसी-आवाज़ ने खबर दी है कि सरकार की ओर से कोरोना वायरस संक्रमण को विशिष्ट या गंभीर बीमारी की श्रेणी में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है. कर से छूट उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनके पास किसी प्रकार का चिकित्सा बीमा नहीं है. खबर यह है कि कोरोना के इलाज पर कर से मिलने वाली छूट चालू वित्त वर्ष 2020-21 से लागू करने पर विचार किया जा रहा है.
खबर के अनुसार, बजट में सरकार की ओर से कोरोना के इलाज पर अधिकतम 1 लाख रुपये के खर्च पर कर से छूट दी जा सकती है. सूत्रों के अनुसार, सरकार की ओर से कोरोना से कर छूट का फायदा खुद कर्मचारी और उन पर आश्रितों के लिए हो सकता है. हालांकि, अभी तक कर्मचारियों को गंभीर बीमारी के तौर पर कैंसर समेत दो दर्जन से अधिक बीमारियों पर कर से छूट प्रदान की जाती है.
Posted By : Vishwat Sen
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