इन उंचे लेनदेन की जानकारी विभाग को कालेधन का खुलासा करने की एकबारगी अनुपालन खिडकी के दौरान की गई पडताल में मिली. यह अनुपालन सुविधा 30 सितंबर को बंद होगी. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘सालाना सूचना रिटर्न (एआईआर) के तहत आयकर विभाग के समक्ष विभिन्न प्रकार के उंचे मूल्य के लेनदेन रिपोर्ट किए गए हैं. इनमें 10 लाख रुपये से अधिक नकद जमा या 30 लाख रुपये या इससे अधिक अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त शामिल है.
इनमें से कई को पैन से नहीं जोड़ा गया है.” आयकर विभाग ने इन हाउस कंप्यूटर तकनीक के जरिये बिना पैन के ऐसे लेनदेन की पहचान की है और इनमें से सात लाख काफी उंचे जोखिम वाले हैं. करीब 14 लाख बिना पैन वाले लेनदेन की जांच की गई है. बयान में कहा गया है कि विभाग के पास 2009-10 से 2016-17 के दौरान ऐसे 90 लाख लेनदेन का ब्योरा है. बयान में कहा गया है कि विभाग ऐसे लेनदेन वाले पक्षों को पत्र जारी कर उनसे इन लेनदेन के लिए अपना पैन नंबर उपलब्ध कराने को कहेगा.
इसमें कहा गया है कि ऐसे संबंधित पक्षों की सुविधा के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक नया स्थान शुरु किया गया है जहां वे इलेक्ट्रानिक तरीके से अपना जवाब दे सकते हैं. बयान में कहा गया है कि ऐसे पक्षों से मिले ऑनलाइन जवाब की विभाग द्वारा समीक्षा की जाएगी. विभाग उन मामलों में आगे की कार्रवाई करेगा जिनमें जवाब नहीं दिया जाएग
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