हालांकि, भारतीय दूरसंचार नियामकीय प्राधिकरण (ट्राई) ने अदालत में यह खुलासा नहीं किया कि उसने क्या निर्णय किया है. नियामक ने कहा कि इस निर्णय की सूचना भारती एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन जैसी दूरसंचार कंपनियों को गुरुवार को दे दी जायेगी. ट्राई ने न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा के समक्ष कहा कि उसके निर्णय को सुनवाई की अगली तारीख 6 फरवरी को इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा.
ट्राई का यह बयान दूरसंचार कंपनी वोडाफोन की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया. वोडाफोन इंडिया का दावा है कि दूरसंचार नियामक रिलायंस जियो को उसकी नि:शुल्क पेशकश जारी रखने की अनुमति देकर कंपनी द्वारा उसके टैरिफ आदेशों, निर्देशों और नियमनों का धड़ल्ले से उल्लंघन रोकने में विफल रहा है. वोडाफोन ने दावा किया है कि ट्राई ने अपने खुद के सर्कुलरों को लागू नहीं किया है, जिसमें यह बात कही गयी है कि सभी टैरिफ को इंटर-कनेक्शन यूसेज चार्जेज (आईयूसी) का अनुपालन करना अनिवार्य है.
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