सरकार ने सांसद मामले के बाद उठाया कदम, सफर के दौरान बदतमीजी करने से हवाई यात्रा पर लग सकती है बैन

नयी दिल्ली : नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइनों में यात्रा के दौरान बुरा व्यवहार करने वाले यात्रियों के विमान यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाने वाली राष्ट्रीय सूची तैयार करने की खातिर नियमों का प्रारूप शुक्रवार को जारी कर दिया है. सरकार की ओर से यह कदम शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की संलप्तिता वाली उस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 5, 2017 1:58 PM
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नयी दिल्ली : नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइनों में यात्रा के दौरान बुरा व्यवहार करने वाले यात्रियों के विमान यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाने वाली राष्ट्रीय सूची तैयार करने की खातिर नियमों का प्रारूप शुक्रवार को जारी कर दिया है. सरकार की ओर से यह कदम शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की संलप्तिता वाली उस घटना के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने एयर इंडिया के एक स्टाफ पर हमला कर दिया था.

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शिवसेना सांसद गायकवाड़ की घटना के बाद कंपनी ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया था और फिर अन्य राष्ट्रीय एयरलाइनों ने भी उनके विमान यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि उन पर लगा प्रतिबंध बाद में हटा दिया गया था. नियम बुरे व्यवहार को तीन श्रेणियों में विभाजित करता है और तीन महीने, छह महीने और दो साल या इससे भी ज्यादा वक्त तक बिना किसी सीमा के उड़ान पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करते हैं.

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