अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार, महज 10 दिनों में ही ईपीएफओ दे देगा आपका पैसा
नयी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ निकासी, पेंशन और बीमा जैसे विभिन्न दावों के निपटान के लिए निर्धारित समयसीमा मौजूदा 20 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया है. बता दें कि ईपीएफओ ने जुलाई, 2015 में विभिन्न दावों के निपटान के लिए समयसीमा घटाकर 20 दिन कर दिया था. अपने […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | May 17, 2017 8:33 AM
नयी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ निकासी, पेंशन और बीमा जैसे विभिन्न दावों के निपटान के लिए निर्धारित समयसीमा मौजूदा 20 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया है. बता दें कि ईपीएफओ ने जुलाई, 2015 में विभिन्न दावों के निपटान के लिए समयसीमा घटाकर 20 दिन कर दिया था. अपने चार करोड़ अंशधारकों को दी जाने वाली सेवा में सुधार के मकसद से यह कदम उठाया गया था.
निकाय ने एक मई, 2017 से ऑनलाइन दावा निपटान शुरू किया. उसकी सभी आधार और बैंक खाते से जुड़े ईपीएफ खातों के संदर्भ में आवेदन प्राप्त होने के तीन घंटे के भीतर दावों के निपटान की योजना है. ईपीएफओ ने एक बयान में कहा कि दावों के निपटान के लिए समयसीमा 10 दिन तथा शिकायतों के निपटान के लिए समयसीमा 15 दिन होगी.
श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने बैंगलोर में ईपीएफओ के ‘सिटिजन चार्टर’ 207 पेश किया. बयान के अनुसार, चार्टर ईपीएफओ की तरफ से पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास है और सेवा डिलीवरी प्रणाली तथा शिकायत निपटान प्रणाली को और कुशल बनाना है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.