बाल आधार कार्ड बनाने के लिए कितनी फीस लगती है?
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के अनुसार, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का बाल आधार कार्ड (Baal Aadhaar Card) बनवाने के लिए किसी प्रकार की फीस नहीं लगती है. खास बात यह है कि ऐसे शिशुओं के बाल आधार कार्ड बनाने के बायोमीट्रिक भी नहीं ली जाती और न ही रेटिना स्कैन किया जाता है. शिशुओं के बाल आधार कार्ड को रीन्यू कराना पड़ता है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहता है कि शिशु की उम्र जब पांच साल से अधिक हो जाए, तो फिर उसका नया आधार कार्ड बनाना होगा. इसके लिए प्राधिकरण की ओर से डोरस्टेप सर्विस (Door Step Service) भी मुहैया कराई जाती है.
क्या बाल आधार कार्ड बनाने के लिए जन्म प्रमाणपत्र देना जरूरी है?
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नियमों के अनुसार, पांच साल से कम उम्र के बच्चों का बाल आधार कार्ड बनाने के लिए जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना जरूरी है. अगर किसी माता-पिता के पास शिशुओं का जन्म प्रमाणपत्र नहीं है, तो अस्पताल की ओर से जारी किया डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या स्कूल के पहचान पत्र से भी काम चल जाएगा. अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है, तब फिर जन्म प्रमाणपत्र बनाने की जरूरत है. दूसरे दस्तावेज के तौर पर माता या पिता में से किसी का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या कोई भी वैध एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है.
बाल आधार कार्ड बनाने के ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
पांच साल से कम उम्र के शिशुओं का बाला आधार कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर विजिट करना होगा. इसके बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए ‘आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन’ पर क्लिक करें. इसके बाद बच्चे के माता-पिता को अपनी डिटेल देनी होगी. इसमें बच्चे का नाम, माता-पिता का फोन नंबर और बायोमैट्रिक डेटा दर्ज होना जरूरी है. फिर डेमोग्राफिक जानकारी जैसे घर का पता, कम्यूनिटी, राज्य समेत अन्य जानकारी को फॉर्म में दर्ज करना होगा. इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नजदीकी केंद्र पर विजिट करना होगा. आधार सेंटर पर बच्चे और अपनी पूरी जानकारी को वेरिफाई करना होगा. इस तरह बाल आधार बन जाएगा.
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