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नहीं किया एग्रीमेंट रिन्यू तो क्या करें
आरबीआई ने कहा था कि जो ग्राहक समय सीमा से पहले एग्रीमेंट रिन्यू करने में विफल रहते हैं, उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि बैंक लॉकर तक पहुंच से इनकार कर सकते हैं और पूरक शुल्क लगा सकते हैं. जनवरी 2023 के अपने सर्कुलर में, आरबीआई ने कहा कि ग्राहकों के लिए अपने बैंक लॉकर को फ्रीज होने से बचाने के लिए 31 दिसंबर, 2023 की समय सीमा से पहले प्रक्रिया को पूरा करना महत्वपूर्ण है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकों ने कहा कि अधिकांश ने औपचारिकता पूरी कर ली है, लेकिन 10-20% ग्राहकों को अभी भी कागजी काम पूरा करना बाकी है. यूनियन बैंक के एक प्रवक्ता ने टीओआई को बताया कि 80% ग्राहकों ने नए लॉकर समझौते को रिन्यू कर लिया है. दूसरी ओर, केनरा बैंक ने कहा कि उसके 90% से अधिक ग्राहकों ने लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है. जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए यह संख्या 81% थी. ऐसे में अगर आपने अभी भी बैंक लॉकर के नए एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है. एक जनवरी 2024 को आप अपना एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए बैंक आपसे कुछ चार्ज वसूल सकते हैं, जो पहले फ्री था.
क्यों बैंक करवा रही है नया एग्रीमेंट
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के जवाब में बैंक सुरक्षित जमा लॉकर के लिए नए नियम बनाए थे. आदेश में RBI को बैंकों और उनके लॉकर उपयोगकर्ताओं की जिम्मेदारियों और देनदारियों को फिर से परिभाषित करने के लिए कहा गया था. नए बनाए गए नियमों में लॉकर उपयोगकर्ताओं के प्रति बैंक की जिम्मेदारी से संबंधित कई संशोधन शामिल हैं. बैंक लॉकर एग्रीमेंट के तहत, बैंक अपने ग्राहकों के सामान के नुकसान के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार होता है. यदि आप एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करते हैं तो आपको सामान के नुकसान के मामले में मुआवजा नहीं मिलेगा.
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