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अपने डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस) को रिन्यू करने के लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर क्लिक करें.
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यहां आप ऑनलाइन आवेदन (Online Application) पर क्लिक करें. यह आपको मेन्यू बार के बाईं ओर दिख जाएगा.
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इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाओं पर क्लिक करें.
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आप जिस राज्य में है उसका चुनाव कर लें.
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इसके बाद सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें.
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यहां दिए गए निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें, फिर नेक्सट ऑप्शन पर क्लिक करें.
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अब आवेदन पत्र में अपना वर्तमान लाइसेंस नंबर और पिन कोड समेत अन्य जानकारी भरें.
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इसके बाद रिन्यूअल पर क्लिक करें.
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अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.
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आवश्यक लगे तो तो मेडिकल परीक्षण का स्लॉट बुक करें और नहीं तो स्कीप कर दें.
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अंतिम में लाइसेंस को रिन्यूअल करने के लिए आपको 200 रूपये भरने होंगे. आप नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से भुगतान कर सकते हैं.
समय पर रिन्यू नहीं कराया तो लगेगा फाइनः ड्राइविंग लाइसेंस अगर वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो आपको महीने के अंदर इसे रिन्यू कराना होता है, अगर इस दौरान रिन्यू नहीं कराया तो आपको फाइन के साथ रिन्यू कराना होगा. डीएल रिन्यू (DL Renew) के लिए इन डॉक्यूमेंट्स और शुल्क देकर आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं.
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की जरुरत होगी.
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आवेदन के लिए फॉर्म नंबर 9.
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दो पासपोर्ट साइज फोटो (picture)
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मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
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उम्र और निवास की मान्य प्रमाण पत्र (Age Certificate) की स्व-सत्यापित कॉपियां.
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फॉर्म नंबर 1 जिसमें शारीरिक फिटनेस की स्व-घोषणा पत्र होगी.
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फॉर्म नंबर 1 ए, जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है (40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों के लिए अनिवार्य).
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Posted by: Pritish Sahay
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