नई ईपीएफओ सेवा की मुख्य विशेषताएं
नियोक्ता और ईपीएफओ की मंजूरी की जरूरत नहीं: जिन सदस्यों का यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) 1 अक्टूबर, 2017 के बाद जारी किया गया है और आधार से लिंक है, वे सीधे पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं. 1 अक्टूबर, 2017 से पहले जारी यूएएन के लिए नियोक्ता बिना ईपीएफओ की मंजूरी के सुधार कर सकते हैं.
व्यक्तिगत जानकारी में ऑनलाइन सुधार
- नाम, जन्मतिथि, लिंग
- वैवाहिक स्थिति, माता-पिता और पति-पत्नी का नाम
- संगठन में जुड़ने और छोड़ने की तारीख
आधार ओटीपी सत्यापन
- सुधारों को अब आधार ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) के जरिए तुरंत सत्यापित किया जा सकता है.
- करीब 45% अनुरोध तुरंत हल किए जा सकते हैं.
संयुक्त घोषणा प्रक्रिया का सरलीकरण
- पहले किसी भी सुधार के लिए नियोक्ता को दस्तावेजों के साथ सत्यापन करना होता था और फिर ईपीएफओ को मंजूरी के लिए भेजना पड़ता था.
- अब इस प्रक्रिया को सरल और तेज कर दिया गया है.
शिकायतों में कमी
- लगभग 27% शिकायतें ईपीएफओ में केवाईसी और प्रोफाइल सुधार से संबंधित होती थीं.
- नई सुविधा इन शिकायतों को काफी हद तक कम करेगी.
ईपीएफ हस्तांतरण पर नियोक्ता की निर्भरता खत्म
आधार लिंक्ड यूएएन वाले सदस्य अब अपने ईपीएफ हस्तांतरण के दावे बिना नियोक्ता की मंजूरी के ऑनलाइन कर सकते हैं.
कर्मचारियों और नियोक्ताओं को होने वाले लाभ
कर्मचारियों के लिए
- व्यक्तिगत जानकारी को तुरंत और बिना किसी परेशानी के सुधारने की सुविधा
- नियोक्ता पर निर्भरता कम
- ईपीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया आसान और तेज
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नियोक्ताओं के लिए
- कर्मचारियों के डेटा में सुधार के लिए प्रशासनिक कार्यभार कम
- बड़ी वर्कफोर्स वाले संगठनों के लिए समय की बचत
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किन मामलों में नियोक्ता की आवश्यकता होगी?
यदि सदस्य का यूएएन आधार से लिंक नहीं है, तो सुधारों के लिए भौतिक रूप से नियोक्ता को अनुरोध प्रस्तुत करना होगा.
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