ऐसे कर सकते हैं क्लेम
अगर आपको खोए या चोरी हुए ATM कार्ड या Debit Card के लिए बीमा दावा दायर करने की ज़रूरत है, तो बस विशिष्ट दिशा-निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें. पात्र होने के लिए, आपको पिछले 90 दिनों के भीतर किसी लेनदेन के लिए कार्ड का उपयोग करना होगा. यदि आपने उस समय में इसका उपयोग नहीं किया है, तो आपका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा. किसी आपात स्थिति में, आपको अस्पताल के बिल, प्रमाण पत्र और पुलिस रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता होगी. यदि कार्डधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उनके द्वारा चुने गए नामांकित व्यक्ति को मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. आप अपना दावा ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. बस बैंक जाएँ, फ़ॉर्म भरें और व्यक्तिगत दावों के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें और आपका काम हो जाएगा.
Also Read : Petrol-Diesel: पेट्रोल डीजल की नई दरें जारी, ऐसे जाने आज की ताजा कीमत
इन बातों का रखें ध्यान
एक बार जब आप आवश्यक बीमा फॉर्म और दस्तावेज जमा कर देते हैं, तो बीमा कंपनी का एक प्रतिनिधि आपके दावे की जांच की प्रक्रिया शुरू कर देगा. सत्यापन प्रक्रिया के बाद, एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और आपके दावे की प्रतिपूर्ति अधिकतम 10 दिनों के भीतर आपके दिए गए खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी. आपके दावे के किसी भी संभावित रिजेक्शन से बचने के लिए घटना के बाद 60-दिन की समय सीमा के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करना जरूरी है, और इस तरह आप अपना बीमा क्लेम कर सकते हैं.
Also Read : UP का आम हुआ वर्ल्ड फेमस, विदेशों में कर रहे हैं एक्सपोर्ट
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.