दिल्ली में 1 जुलाई से इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, अगर पेट्रोल पंप में पकड़े गए तो लगेगा भारी जुर्माना

Delhi Old Vehicles Banned: आप अक्सर रोड पर कई साल पुरानी गाड़ी देखते है लेकिन अब आप 10 साल पुरानी गाड़ी भी रोड पर नहीं देख पाएंगे. क्योंकि जब पुरानी गाड़ी को पेट्रोल, डीजल मिलेगा ही नहीं तो रोड पर कैसे दिखेगी.

By Shailly Arya | July 1, 2025 12:45 PM
an image

Delhi Old Vehicles Banned: दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे दिल्ली की जहरीली हवा को कम किया जाएं.

दिल्ली में आज से 10 साल पुराने गाड़ी को डीजल और 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, ईंधन कुछ नहीं मिलेगा. आज 1 जुलाई 2025 से ये नियम लागू हो गया है.

AI आधारित ANPR कैमरे

इस नियम को लागू करने के लिए सरकार ने हाईटेक इंतजाम किए हैं. दिल्ली के करीब 500 पेट्रोल पंपों पर AI आधारित ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए गए हैं, जो गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन करके उसकी उम्र पहचानते हैं. अगर गाड़ी तय सीमा से ज्यादा पुरानी है, तो उसे ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा.

इस नियम के पालन के लिए हर पेट्रोल पंप पर अधिकारी मौजूद रहेंगे जो नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे. इसके साथ ही, सभी पंपों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे वाहनों को ईंधन देने से इनकार करें और उसका रिकॉर्ड रखें.

नियम नहीं मानने पर जुर्माना

अगर कोई वाहन नियम तोड़ता हो देखा गया, तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना और गाड़ी जब्त होने का खतरा है. इसके अलावा दोपहिया वाहन मालिकों को 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर ऐसे वाहन किसी सार्वजनिक स्थानों पर खड़े पाए गए तो भी उन्हें जब्त किया जा सकता है.

क्यों लिया गया ये फैसला

दिल्ली की हवा दिन प्रतिदिन जहरीली होती जा रही थी जिसे देखते हुए सरकार ने ऐसा फैसला लिया है. इस समय दिल्ली में ऐसे करीब 62 लाख वाहन हैं. सरकार चाहती है कि लोग इलेक्ट्रिक वाहन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर बढ़ें. बता दें कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश और 2014 के NGT निर्देशों के अनुरूप है, जिसमें कहा गया था कि 15 साल से पुराने वाहन सार्वजनिक स्थानों पर खड़े नहीं किए जा सकते.

Also Read: आधा भारत नहीं जानता कौन है गौतम अदाणी की पत्नी, कितनी है नेटवर्थ

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें

Business

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version