e-nomination in EPF: EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि एक लोकप्रिय रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर योगदान करते हैं. हर महीने सैलरी का एक हिस्सा इस फंड में जमा होता है और उस पर ब्याज भी मिलता है. इससे एक मजबूत रिटायरमेंट कोष बनता है, जिसे रिटायरमेंट के समय इस्तेमाल किया जा सकता है.
EPF में नामांकन क्यों जरूरी है?
EPF खाते में नामांकन यानी नॉमिनी जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसी नॉमिनी को EPF की पूरी रकम और उससे जुड़े लाभ मिलते हैं. इसके बिना परिवार को पैसा पाने में दिक्कतें आ सकती हैं.
EPF और EPS में क्या अंतर है?
विषय | EPF | EPS |
---|---|---|
लाभ | रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि | मासिक पेंशन |
योगदानकर्ता | कर्मचारी और नियोक्ता | केवल नियोक्ता |
मृत्यु पर लाभ | नामांकित व्यक्ति को पूरी राशि | नामांकित व्यक्ति को पेंशन |
अगर EPF खाते में नॉमिनी जोड़ा गया है, तो वही व्यक्ति EPS में भी नॉमिनी माना जाएगा. EPS का लाभ सदस्य की मृत्यु के बाद उसी नॉमिनी को मासिक पेंशन के रूप में मिलता है.
EPFO पोर्टल के जरिए ई-नामांकन कैसे करें?
- EPFO Member e-Sewa पोर्टल पर जाएं.
- UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें.
- ‘Manage’ टैब में जाकर ‘E-Nomination’ पर क्लिक करें.
- ‘Enter New Nomination’ पर जाएं और परिवार की घोषणा करें (Yes/No चुनें).
- नॉमिनी की जानकारी, फोटो अपलोड करें और सेव करें.
- शेयर प्रतिशत डालें और EPF नॉमिनेशन सेव करें.
- ‘Pending Nomination’ में जाकर e-Sign करें.
- आधार वर्चुअल ID डालें और OTP से पुष्टि करें.
कौन बन सकता है EPF नॉमिनी
पुरुष सदस्य के लिए: पत्नी, बच्चे (शादीशुदा या अविवाहित), माता-पिता, दिवंगत बेटे की पत्नी और उनके बच्चे. महिला सदस्य के लिए: पति, बच्चे, माता-पिता, दिवंगत बेटे की पत्नी और उनके बच्चे.
एक से अधिक नॉमिनी जोड़ सकते हैं क्या?
हां, एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं और उनके हिस्से अलग-अलग तय किए जा सकते हैं.
EPF नॉमिनी को पैसा कैसे मिलेगा?
EPF सदस्य की मृत्यु के बाद नॉमिनी को PF की रकम निकालने के लिए PF कार्यालय में Form 20 और जरूरी दस्तावेज देने होंगे.
- सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र,नॉमिनी का पहचान प्रमाण
,बैंक पासबुक,उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (यदि नॉमिनी नहीं है), Indemnity Bond, शपथपत्र और दो गवाह - ई-नामांकन की कोई अंतिम तारीख है?
EPFO ने साफ किया है कि ई-नामांकन की कोई अंतिम तारीख तय नहीं की गई है. अगर आपने EPF में नॉमिनी नहीं जोड़ा है, तो आपकी मृत्यु के बाद आपके परिवार को EPF और पेंशन की राशि पाने में काफी कानूनी दिक्कतें आ सकती हैं. इसलिए यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर लेना जरूरी है.
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