अमेरिकी एसईसी के पास सीधे बुलाने का अधिकार नहीं
समाचार एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ”एसईसी चाहता है कि अदाणी सोलर एनर्जी का कांट्रैक्ट हासिल करने के बदले रिश्वत देने के आरोपों पर अपना रुख स्पष्ट करें. मामले के जानकार दो सूत्रों ने कहा कि इस अनुरोध को अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से भेजना होगा और दूसरे राजनयिक औपचारिकताओं के तहत प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. उन्होंने कहा कि अमेरिकी बाजार विनियामक एसईसी के पास विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है.”
इसे भी पढ़ें: शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में जोरदार उछाल, सेंसेक्स ने लगाई 1227 अंकों की ऊंची छलांग
गौतम अदाणी तक समन पहुंचने में लगेगा वक्त
सूत्रों के मुताबिक, यह समन एसईसी के न्यूयॉर्क की अदालत के समक्ष दायर कानूनी दस्तावेज का हिस्सा है और इसे गौतम अदाणी तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा. अभी तक गौतम अदाणी को कोई समन नहीं सौंपा गया है. गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी सहित सात अन्य प्रतिवादी पर 20 नवंबर 2024 को न्यूयॉर्क की एक अदालत में मुकदमा शुरू हुआ. सागर अदाणी अदाणी ग्रुप की रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में निदेशक हैं. अमेरिकी प्रॉसिक्यूटर्स की ओर से अदालत में दायर मुकदमे के मुताबिक इन लोगों ने सोलर एनर्जी डिलीवरी का कांट्रैक्ट हासिल करने के लिए लगभग 2020 और 2024 के बीच भारत के सरकारी अधिकारियों को लगभग 26.5 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने पर सहमति जताई थी.
इसे भी पढ़ें: आधा भारत नहीं जानता एसआईपी का 12x12x24 फॉर्मूला, जान जाएगा तो बन जाएगा 2 करोड़ का मालिक
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.