एएआर की केरल पीठ ने सुनाया फैसला
एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) की केरल पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अदाणी तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के बीच हुआ रियायत-संबंधी समझौता ‘व्यापार का हस्तांतरण’ न होकर सेवाओं की आपूर्ति है. लिहाजा, अब इस पर जीएसटी लगेगा.
राजस्थान, गुजरात और यूपी में जीएसटी नहीं देती अदाणी की कंपनी
केरल एएआर का यह फैसला जयपुर और अहमदाबाद हवाई अड्डों के हस्तांतरण के मामले में राजस्थान और गुजरात अपीलीय प्राधिकरण (एएएआर) के फैसले और लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के मामले में उत्तर प्रदेश एएआर के फैसलों के विपरीत है. इन प्राधिकरणों ने ऐसे हस्तांतरण को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) से छूट मिलने का आदेश दिया था.
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सर्विस सप्लाई पर देना होगा जीएसटी
विमान पत्तन प्राधिकरण ने एएआर के सामने पेश किए गए अपने आवेदन में कहा है कि उसने 50 सालों के लिए हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए अदाणी तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के साथ रियायतकर्ता समझौता किया है. एएआई ने एएआर से कई सवालों के जवाब मांगे थे. इसमें कहा गया था कि क्या समझौते में व्यवसाय का हस्तांतरण शामिल है और क्या इस तरह के हस्तांतरण को जीएसटी से छूट दी जाएगी. एएआर ने 10 जनवरी को पारित फैसले में कहा कि रियायतकर्ता आवेदक के हवाई अड्डे को विकसित करने की सेवा की आपूर्ति कर रहा है और इसलिए जीएसटी लागू होगा.
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