आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए कॉरपोरेट्स की ओर से आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 दिन बढ़ाकर 15 नवंबर तक कर दी. रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि कॉरपोरेट्स की ओर से आईटीआर दाखिल करने की पिछली आखिरी तारीख 31 अक्टूबर की समयसीमा बढ़ायी जाएगी. सीबीडीटी ने कहा कि आकलन वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर रिटर्न दाखिल करने) के लिए नई समयसीमा अब 15 नंवबर है. यानी कॉरपोरेट्स की ओर आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर 2024 है.
इसे भी पढ़ें: दिवाली पर बिहार-झारखंड में बैंक रहेंगे बंद? जानें आरबीआई का आदेश
इसे भी पढ़ें: दिवाली के बाजार में अमूल घी के नाम पर नकली की भरमार, कंपनी ने बताया पहचान का तरीका
सीबीडीटी ने पहले भी बढ़ाई थी समयसीमा
सीबीडीटी की ओर से कॉरपोरेट्स के लिए आईटीआर की समयसीमा बढ़ाने के बाद नांगिया एंडरसन एलएलपी टैक्स पार्टनर के संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि टैक्स रिटर्न दाखिल करने की यह विस्तारित अवधि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पर लागू नहीं होगी. इससे पहले सितंबर में सीबीडीटी ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम समयसीमा 7 दिन तक बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2024 कर दी थी.
इसे भी पढ़ें: आधार कार्ड नहीं है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, सुप्रीम कोर्ट ने इस दस्तावेज पर लगाई मुहर
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.