मंत्रालय द्वारा जारी बयान में बताया गया कि COVID-19 महामारी के समय ऑनलाइन सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए Employees Provident Fund Organisation (EPFO) ने पीएफ मेंबर्स को ईपीएफओ रिकॉर्ड्स में जन्मतिथि में सुधार में मदद के लिए सभी क्षेत्रिय फील्ड ऑफिसर्स को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इससे उनके UAN की केवाइसी में आसानी होगी.
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श्रम मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पीएफ खाता में दर्ज जन्मतिथि में सुधार के लिए आधार कार्ड स्वीकार किया जा सकता है. हालांकि, पीएफ अकाउंट में दर्ज जन्मतिथि एवं आधार में दर्ज जन्म की तारीख में तीन साल से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए.
ऑनलाइन होगा आवेदन– पीएफ अंशधारक सुधार के लिए अनुरोध ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इससे ईपीएफपीओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ तत्काल ऑनलाइन जन्म तिथि का सत्यापन कर सकेगा. इससे अनुरोध को अमल में लाने में लगने वाला समय कम होगा.
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ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से कहा है कि वे ऑनलाइन अनुरोध का तेजी से निपटान करेंगे. इससे कोरोना वायरस महमारी और ‘लॉकडाउन’ (बंद) के कारण आर्थिक संकट में फंसे भविष्य निधि सदस्यों को अपने खाते से पैसा निकालने को लेकर ऑनलाइन आवेदन में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.
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