ITR Form 2023-24: वित्त मंत्री निर्मला सीतरामण ने आम बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी. उन्होंने नये इनकम टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की आय को टैक्स से बाहर रखा है. अब इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए आईटी रिटर्न भरने के लिए एक से छह नंबर तक के फॉर्म को नोटिफाई किया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 10 फरवरी को एक नोटिफिकेशन के जरिये आईटीआर फॉर्म 1-6, आइटीआर-वी (वेरीफिकेशन फॉर्म) और आईटीआर पावती प्रपत्र को नोटिफाई किया है. ये फॉर्म 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और इन्हें पहले की तरह आसान रखा गया है, ताकि फाइलिंग करने में करदाताओं को कोई परेशानी न हो. आमतौर पर किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए ITR फॉर्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में नोटिफाई किये जाते हैं. इस तरह इस बार फॉर्म के जल्दी नोटिफाई होने से करदाताओं को कई तरह से लाभ होने वाला है.
संबंधित खबर
और खबरें