15 सितंबर है आखिरी तारीख! इनकम टैक्स रिटर्न का गेम शुरू हो चुका है, जानिए ITR भरने का पूरा तरीका

Income Tax रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है. फिलहाल ITR-1 और ITR-4 फॉर्म उपलब्ध हैं. सैलरीड और स्मॉल बिजनेस टैक्सपेयर्स इनके जरिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं. टैक्स रिजीम समझकर सही विकल्प चुनना बेहद जरूरी है.

By Abhishek Pandey | July 1, 2025 1:36 PM
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Income Tax: अगर अब तक अपना ITR नहीं फाइल किया, तो भाईसाहब अब घड़ी देखना बंद कीजिए और फॉर्म उठाइए. वरना बाद में लेट फीस और झंझट झेलिएगा. फिलहाल आयकर विभाग ने केवल ITR-1 और ITR-4 फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी जारी की है, यानी आप अभी इन्हीं फॉर्म्स से रिटर्न भर सकते हैं.

बाकी फॉर्म्स जैसे ITR-2 और ITR-3 वालों को थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी. अगर आप नौकरीपेशा हैं, छोटा-मोटा बिजनेस करते हैं या फ्रीलांसर हैं, तो यह जानकारी खास तौर से आपके लिए है. ITR-1 उन लोगों के लिए है जिनकी आय वेतन, पेंशन, एक मकान से किराया या बैंक ब्याज जैसी सामान्य स्रोतों से आती है और सालाना आमदनी 50 लाख रुपये से कम है. वहीं ITR-4 उन टैक्सपेयर्स के लिए है जो ‘प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम’ के तहत छोटे व्यवसाय या प्रोफेशन से जुड़े हैं और जिनकी इनकम 50 लाख रुपये से नीचे है.

नया टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है – सोच समझकर चुनें

रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर जाना होगा और PAN, पासवर्ड तथा कैप्चा भरकर लॉगिन करना होगा. इसके बाद ‘File Return’ पर क्लिक करके असेसमेंट ईयर 2025-26 चुनें, जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है. फिर टैक्सपेयर की श्रेणी बताएं आप ‘Individual’ हैं या ‘HUF’. इसके बाद ITR-1 या ITR-4 में से अपनी इनकम के अनुसार सही फॉर्म चुनें.

Income Tax फॉर्म

ध्यान दें कि पोर्टल पर जैसे ही आप फॉर्म सिलेक्ट करते हैं, नया टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रूप में चुना हुआ मिलेगा. लेकिन आपको दोनों टैक्स सिस्टम नया और पुराना का ठीक से तुलनात्मक विश्लेषण करना चाहिए. नए रिजीम में आपको HRA, LTA, 80C, 80D, 80G जैसी कई महत्वपूर्ण छूटें नहीं मिलतीं, जो पुराने सिस्टम में मिलती हैं. इसलिए टैक्स कैलकुलेटर की मदद से हिसाब लगाएं और जेब के मुताबिक फैसला लें.

फॉर्म भरने के बाद सभी डिटेल्स अच्छे से चेक करें और फिर रिटर्न वेरिफाई करें. अगर आपकी ओर से टैक्स की कुछ राशि बाकी है, तो आप ‘e-Pay टैक्स’ सर्विस के जरिए उसका भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं. इस सुविधा से कुल 31 बैंक जुड़े हुए हैं.

कौन-कौन से बैंक उपलब्ध हैं e-Pay टैक्स के लिए?

Axis Bank, Bandhan Bank, Bank of Baroda, Bank of India, Bank of Maharashtra, Canara Bank, Central Bank of India और City Union Bank जैसे नाम प्रमुख हैं. इस प्रक्रिया को जितनी जल्दी पूरा करेंगे, उतना ही बेहतर रहेगा, वरना बाद में लेट फीस और ब्याज जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

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