किनके लिए है ITR-1 फॉर्म सहज
ITR-1 को ‘सहज’ कहा जाता है और इसे वह व्यक्ति भर सकता है.
- जिसकी आय वेतन या पेंशन से है.
- एक आवासीय संपत्ति से है.
- अन्य स्रोतों (जैसे बैंक ब्याज) से है.
- साथ ही 5,000 रुपये तक की कृषि आय भी हो सकती है.
- कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
किसे भरना है ITR-4 फॉर्म सुगम
ITR-4 को ‘सुगम’ कहा जाता है और इसे वे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) तथा अन्य इकाइयां (एलएलपी को छोड़कर) भर सकते हैं.
- जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से हो.
- कुल आय 50 लाख रुपये तक हो
LTCG से जुड़े नए बदलाव
टैक्स एक्सपर्ट संदीप सहगल के अनुसार, आयकर विभाग की ओर से आईटीआर फॉर्म में किया गया यह बदलाव विशेष रूप से उन करदाताओं के लिए फायदेमंद है, जिनके पास सेट-ऑफ या कैरी फॉरवर्ड करने योग्य पूंजीगत घाटा नहीं है और जिनका LTCG सेक्शन 112A के तहत 1.25 लाख रुपये से अधिक नहीं है.
इसे भी पढ़ें: सिंधु जल संधि निरस्त होने से जगमग होगा कश्मीर, भारत को मिलेगा बड़ा फायदा
आईटीआर फाइल करना होगा आसान
CBDT की ओर से किए गए ये संशोधन आयकर रिटर्न दाखिल करने को अधिक सरल, सुलभ और कम बोझिल बनाते हैं. इससे छोटे निवेशकों और वेतनभोगियों को समय पर और सही ढंग से रिटर्न दाखिल करने में मदद मिलेगी. यह कदम डिजिटल टैक्स फाइलिंग को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रयास है.
इसे भी पढ़ें: मुकेश अंबानी 100 अरब डॉलर की क्लब में दोबारा हुए शामिल, गौतम अदाणी की जोरदार वापसी
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.