ईद-सरहुल के दिन भी आप फाइल कर सकते हैं आईटीआर, 29-31 मार्च को खुले रहेंगे आयकर विभाग के ऑफिस

ITR Filing: ईद और सरहुल के दिन भी आप आयकर रिटर्न (ITR) फाइल कर सकते हैं. सीबीडीटी ने 29-31 मार्च 2025 को सभी आयकर कार्यालय खुले रखने का आदेश दिया है. 31 मार्च वित्त वर्ष 2024-25 का अंतिम दिन है, साथ ही अपडेटेड ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि भी. जल्द करें कर भुगतान, क्योंकि RBI ने बैंकों को भी खुले रहने का निर्देश दिया है.

By KumarVishwat Sen | March 27, 2025 5:07 PM
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ITR Filing: आयकर रिटर्न फाइल करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है. वह यह है कि ईद और सरहुल के दिन भी आप आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल कर सकते हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अपने एक आदेश में कहा है कि करदाताओं को वित्त वर्ष 2024-25 के लंबित कर कार्य निपटाने में सहायता देने के लिए आयकर विभाग के कार्यालय 29, 30 और 31 मार्च 2025 को खुले रहेंगे. सप्ताहांत और ईद-उल-फितर के बावजूद देशभर में करदाताओं की सुविधा के लिए सभी आयकर कार्यालयों को संचालन जारी रखने का निर्देश दिया गया है.

31 मार्च वित्त वर्ष 2024-25 का अंतिम दिन

31 मार्च 2025 चालू वित्त वर्ष का अंतिम दिन है. इस तारीख तक आयकर रिटर्न दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य वित्तीय निपटान से जुड़े कार्य पूरे करना आवश्यक होगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आदेश जारी कर कहा कि लंबित विभागीय कार्यों को तेजी से निपटाने के लिए यह कदम उठाया गया है.

अपडेटेड ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि

आयकर विभाग के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपडेटेड आयकर रिटर्न (Updated ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है. जिन करदाताओं ने अब तक अपना संशोधित या लंबित रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं.

बैंकों को भी 31 मार्च को खुले रहने का निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी 31 मार्च को सरकारी कामकाज करने वाले सभी बैंकों को खुले रखने के निर्देश दिए हैं. इससे करदाताओं को अंतिम समय में कर भुगतान में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. आरबीआई ने देशभर में विशेष समाशोधन कार्य संचालित करने की आवश्यक व्यवस्था भी की है.

करदाताओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर

जो करदाता वित्त वर्ष 2024-25 के तहत अपने कर भुगतान, चालान, आयकर रिटर्न, संशोधित रिटर्न या अन्य वित्तीय कार्यों को निपटाना चाहते हैं, उन्हें इस समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए. अंतिम समय में किसी भी असुविधा से बचने के लिए समय रहते अपने कर दायित्वों को पूरा करें.

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